रायपुर और आसपास का बड़ा क्षेत्र फ्रीज जोन घोषित, सभी तरह के निर्माण प्रतिबंधित
देहरादून। सरकार ने रायपुर और उसके आसपास के काफी बड़े क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करते हुए वहां सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। ऐसा इस क्षेत्र में विधानसभा और अन्य कार्यालयों के निर्माण को देखते हुए किया गया है। फ्रीज जोन घोषित किए जाने की अधिसूचना को राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है।

ये क्षेत्र हुए प्रभावित
अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल ने उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-7 के अंतर्गत रायपुर व उसके समीप के क्षेत्रांतर्गत विधानसभा परिसर व अन्य राजकीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में आर्डनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब में हरिद्वार रोड तक और पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपालपानी, बड़ासी ग्रांट व कालीमाटी ग्राम की सीमा तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए फ्रीज जोन घोषित करने स्वीकृति प्रदान की है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण और विकास गतिविधियां, इस क्षेत्र की महायोजना निर्माण तक प्रतिबंधित रहेंगी।
एक दशक बाद बनने जा रही विधानसभा
गौरतलब है कि साल-2012 के उत्तरार्ध में विजय बहुगुणा के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण और रायपुर में विधानसभा भवन निर्माण की घोषणा की थी। साल-2013 की शुरुआत में गैरसैंण में विधानभवन के निर्माण की आधारशिला रख दी गई, लेकिन रायपुर को लेकर चौतरफा विरोध शुरू हो गया। इसके चलते यहां भूमि पूजन और शिलान्यास को ऐन वक्त पर टालना पड़ा। एक दशक बाद अब हाल ही में केंद्र से रायपुर क्षेत्र में करीब 60 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल गया। इसके चलते अब सरकार योजनाबद्ध ढंग से यहां विधानसभा और सचिवालय समेत तमाम सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग की दिशा में काम आरंभ करना चाहती है।

