अपराधआदेश-निर्देशउत्तराखंडकुमाऊं मंडल

बनभूलपुरा हिंसा की जांच कुमाऊं कमिश्नर को, हिंसा प्रभावित क्षेत्र को छोड़ कर शेष हल्द्वानी से कर्फ्यू हटा, पांच स्पेशल मजिस्ट्रेट भी तैनात

हल्द्वानी। शासन ने नगर के बनभूलपुरा में बीते वीरवार को हुए उपद्रव की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को यह जांच सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट शासन ने 15 दिन के भीतर मांगी है। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शनिवार को इस आशय के आदेश जारी किए। इस बीच, पूरे हिंसा प्रभावित क्षेत्र को पांच सुपरजोन में बांट कर स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

वहीं, हल्द्वानी नगर क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू का दायरा घटा दिया गया है। हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा को छोड़कर बाकी नगर को इससे छूट दे दी गई है। जिला मजिस्टेट वंदना सिंह की ओर से शनिवार सुबह जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 8 फरवरी को कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के संपूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बंद (कर्फ्यू) प्रभावी किया गया था। हालत सामान्य होने के मद्देनजर उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया गया है।


आदेश में कहा गया है कि अब नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्रांतर्गत संपूर्ण बनभूलपुरा क्षेत्र (आर्मी कैंट) वर्कशॉप लाईन, तिकोनिया-तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) रहेगा। अलबत्ता, नैनीताल-बरेली  मार्ग पर वाहनों के आवागमन के साथ ही व्यपारिक प्रतिष्ठान प्रतिबंध मुक्त रहेंगे।

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