प्रदेश में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच के आदेश, सरकार ने प्रत्येक जिले में बनाई पांच सदस्यीय कमेटी
देहरादून। सरकार ने प्रदेश भर में स्थित सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना को देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा मानकों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। ये कमेटियां अपने-अपने जिले में 6 मानकों के आधार पर जांच कर के दो सप्ताह के भीतर सरकार को रिपोर्ट देंगी।
राज्य सरकार के आवास विभाग ने जारी किया आदेश
प्रदेश सरकार के आवास विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नई दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 27 जुलाई को अचानक पानी भर जाने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 03 अभ्यर्थियों को असमय अपनी जान गवानी पड़ी है। इस तरह की दुखद घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जांच आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत राज्य में संचालित समस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच के लिए जिलेवार पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई हैं।
जांच समितियों में ये अधिकारी किए गए हैं शामिल
आदेश के मुताबिक, संबंधित जिले के विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एसएक्समीटी में संबंधित नगर निगम के नगरायुक्त अथवा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, जिलाधिकारी की ओर से नामित अधिकार, नामित अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी और एसएसपी या एसपी की ओर से नामित अधिकारी बतौर सदस्य शामिल हैं।
दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करके सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट

प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना काफी हृदय विदारक है। इसी को देखते हुए राज्य में कोचिंग संस्थानों की व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं। दो हफ्ते के भीतर में प्रत्येक जिले में बनी कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
जांच समिति अपने जिले में इन बिंदुओं पर करेगी जांच
1- कोचिंग इंस्टीट्यूट के विधिवत् निबंधन (रजिस्ट्रेशन) की स्थिति।2- सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति।
3- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुपालन की स्थिति।
4- फॉयर एग्जिट की व्यवस्था।
5- कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश व निकास की पर्याप्त व्यवस्था।
6- आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था ।

