दो हजार रुपये के नोट हुए बंद, 30 सितंबर तक बदले या जमा कराए जा सकेंगें
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार शाम बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने दो हजार रुपये के नोट का सर्कुलेशन पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है। हालांकि, 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे और इन्हें बदला या जमा कराया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि 23 मई से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये बदले जा सकेंगे।

शुक्रवार को जारी बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि नवंबर-2016 में 500 और 1 हजार रुपये के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। हालांकि, वर्ष 2018-19 में 2000 रुपये के नोट की छपाई भी बंद कर दी गई थी। अब जो नोट सर्कुलेशन में हैं, उनमें 89 प्रतिशत नोट मार्च-2017 से चलन में आए हैं।

बयान में कहा गया है कि मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट प्रचलन में थे। ये कुल प्रचलित नोटों का 37.3 प्रतिशत था। यह संख्या मार्च-2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये पर आ गई और कुल प्रचलित नोट में इसकी हिस्सेदारी भी घटकर 10.8 प्रतिशत हो गई।

